हिमाचल प्रदेश मे 27.40 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है क्या है पूरा मामला जरूर पढ़ें
हिमाचल प्रदेश में टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लग्जरी कारों के कारोबार में करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में डीलर को आबकारी एवं कराधान विभाग ने 27.40 करोड़ की टैक्स रिकवरी नोटिस जारी किया है।
व्यापारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारी ने विभाग को 144 करोड़ रुपए की बिक्री की टर्नओवर का हिसाब ही नहीं दिया है, जिसके चलते विभाग को यह कार्रवाई करनी पडी है। विभाग ने कुछ समय पहले इस व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जांच में सामने आया है कि ऊना जिले से संबंधित व्यापारी ने प्रदेश में एक अरब से ज्यादा की परिसंपत्तियां अपने एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम बनाई हैं पड़ताल करने पर पता चला कि उनकी कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में एक कंपनी पंजीकृत है। इस कंपनी की अन्य जिलों में भी कई शाखाएं थीं। बताया जा रहा है कि इसकी अन्य दो कंपनियाँ भी है ये दोनों कंपनियां ऊना जिला में पंजीकृत हैं।
बताया जा रहा है कि इन तीनों कंपनियों की बिक्री का 144 करोड़ रुपए के टर्नओवर का कोई हिसाब ही नहीं दिया गया है। टैक्स ऑडिट यूनिट ने व्यापारी को 27.40 करोड़ रुपए के टैक्स को जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
इतना ज्यादा टैक्स को ध्यान मे रखते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग ने संबंधित तहसीलदारों से कारोबारी की संपत्ति की बिक्री पर तब तक रोक लगाने को कहा है, जब तक वह सरकारी पैसे का पूरा भुगतान न कर दे। अभी कारोबारी पर जुर्माना लगाया जाना बाकी है।
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व्यापारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारी ने विभाग को 144 करोड़ रुपए की बिक्री की टर्नओवर का हिसाब ही नहीं दिया है, जिसके चलते विभाग को यह कार्रवाई करनी पडी है। विभाग ने कुछ समय पहले इस व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जांच में सामने आया है कि ऊना जिले से संबंधित व्यापारी ने प्रदेश में एक अरब से ज्यादा की परिसंपत्तियां अपने एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम बनाई हैं पड़ताल करने पर पता चला कि उनकी कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में एक कंपनी पंजीकृत है। इस कंपनी की अन्य जिलों में भी कई शाखाएं थीं। बताया जा रहा है कि इसकी अन्य दो कंपनियाँ भी है ये दोनों कंपनियां ऊना जिला में पंजीकृत हैं।
बताया जा रहा है कि इन तीनों कंपनियों की बिक्री का 144 करोड़ रुपए के टर्नओवर का कोई हिसाब ही नहीं दिया गया है। टैक्स ऑडिट यूनिट ने व्यापारी को 27.40 करोड़ रुपए के टैक्स को जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
इतना ज्यादा टैक्स को ध्यान मे रखते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग ने संबंधित तहसीलदारों से कारोबारी की संपत्ति की बिक्री पर तब तक रोक लगाने को कहा है, जब तक वह सरकारी पैसे का पूरा भुगतान न कर दे। अभी कारोबारी पर जुर्माना लगाया जाना बाकी है।
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Reviewed by Admin
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December 18, 2018
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